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सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल प्रदेश के बागी कांग्रेस विधायकों को राहत नहीं, अयोग्य ठहराने वाले अध्यक्ष के आदेश पर रोक लगाने किया इनकार किया

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बागी कांग्रेस विधायकों को अयोग्य ठहराने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के कार्यालय को नोटिस जारी किया और चार सप्ताह में याचिका पर जवाब मांगा।

पीठ ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उनकी याचिका पर फैसला आने तक बागी एचपी कांग्रेस विधायकों को वोट देने या विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पीठ ने कहा, “छह रिक्त सीटों पर उपचुनाव के सवाल पर, हमें यह जांचना होगा कि क्या चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित किए गए चुनावों पर याचिका लंबित रहने के दौरान रोक लगाई जानी चाहिए।”

इसने मामले को 6 मई को सूचीबद्ध करने के लिए पोस्ट किया और बागी विधायकों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया।

छह रिक्त विधानसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल करना 7 मई से शुरू होगा।

छह विद्रोहियों – सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजिंदर राणा, इंदर दत्त लखनपाल, चेतन्य शर्मा और देविंदर कुमार भुट्टो को 29 फरवरी को सदन में उपस्थित होने और हिमाचल प्रदेश सरकार के पक्ष में मतदान करने के कांग्रेस व्हिप की अवहेलना करने के लिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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