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‘अमा ओडिशा नबीन ओडिशा’ योजना में सरपंचों को शामिल करने का निर्देश

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उड़ीसा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से एक योजना के तहत नई परियोजनाओं के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थानीय जन प्रतिनिधियों (सरपंचों) को शामिल करने का निर्देश दिया है।
‘अमा ओडिशा नबिन ओडिशा’ योजना राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2023 में शुरू की गई थी। हालांकि, इस योजना के तहत परियोजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए जिम्मेदार टीम में वर्तमान में स्थानीय सरपंच शामिल नहीं हैं।
परियोजना निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थानीय सरपंचों को शामिल करने का अनुरोध करते हुए पिछले साल अक्टूबर में उच्च न्यायालय में कई याचिकाएँ दायर की गईं थीं।
न्यायमूर्ति बी पी राउत्रे की एकल पीठ ने राज्य सरकार को विकासात्मक योजना के तहत किसी भी परियोजना का चयन करने से पहले स्थानीय जन प्रतिनिधियों से परामर्श करने का निर्देश दिया है।
प्रजीत कुमार भोज और अन्य सहित याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि योजना के लिए परियोजनाओं को शॉर्टलिस्ट करने और अंतिम रूप देने के लिए केवल सरकारी अधिकारियों पर निर्भर रहने का राज्य सरकार का निर्णय त्रुटिपूर्ण था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि योजना में सरपंचों को शामिल करने से गांवों को सशक्त बनाने में योगदान मिलेगा।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया, “सरपंच गांवों में किसी भी विकास परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनकी भागीदारी को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।”

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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