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यौन पीड़िता ने छुपाई उम्र, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी को दे दी जमानत

Allahabad High Court

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों में, पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित की उम्र निर्धारित करने वाली मेडिकल रिपोर्ट शुरू में तैयार की जाए और बिना किसी देरी के अदालत में जमा की जाए।
अदालत ने कहा कि POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) मामलों में पीड़ित की उम्र में विसंगतियां आरोपी के अधिकारों और स्वतंत्रता को काफी हद तक प्रभावित कर सकती हैं।
हाईकोर्ट ने इस आदेश के साथ ही गाजियाबाद निवासी अमन उर्फ ​​वंश को जमानत दिए जाने के आदेश भी पारित कर दिए। अमन 5 दिसंबर, 2023 से POCSO मामले में जेल में बंद था।
“POCSO अधिनियम के मामलों में पीड़ित को नाबालिग के रूप में गलत चित्रित करना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।” जस्टिस अजय भनोट ने मंगलवार को यह बात कही।
उन्होंने पाया कि अभियोजन पक्ष के मामले में उल्लिखित पीड़िता की उम्र अक्सर बड़ी संख्या में मामलों में विशेषज्ञ मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित उम्र से भिन्न पाई जाती है।
न्यायमूर्ति भनोट ने कहा कि “कभी-कभी अभियोजन पक्ष के पास उपलब्ध आयु-संबंधित दस्तावेजों में कई विरोधाभास होते हैं। POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम के गलत निहितार्थ और दुरुपयोग के कई मामले भी देखे गए हैं। कम उम्र के भागे हुए जोड़ों को इसमें अपराध माना जाता है।
आरोपी के वकील ने कहा कि पीड़िता को गलत तरीके से एफआईआर में 16 वर्षीय नाबालिग के रूप में दिखाया गया था ताकि उनके मुवक्किल को POCSO अधिनियम के कड़े प्रावधानों के तहत गलत तरीके से फंसाया जा सके।
अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में, आवेदक की गिरफ्तारी के समय पीड़िता की उम्र निर्धारित करने के लिए मेडिकल जांच नहीं की गई थी। बल्कि बाद में पीड़िता की उम्र 17 साल बताकर रिपोर्ट तैयार की गई।
आरोपी को जमानत देते समय, अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रदान किए गए आयु-संबंधित दस्तावेजों के भीतर कई विरोधाभासों के कई उदाहरणों पर ध्यान दिया।
न्यायमूर्ति भनोट ने आगे कहा, “यह अदालत यह पा रही है कि कई मामलों में आरोपी-आवेदकों ने तर्क दिया है कि पीड़िता की उम्र का चिकित्सा निर्धारण जानबूझकर नहीं किया गया था क्योंकि इससे पीड़िता के वयस्क होने की पुष्टि हो जाएगी और अभियोजन का मामला खारिज हो जाएगा।

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About the Author: Yogdutta Rajeev

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