वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति देने के वाराणसी जिला अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।
समिति के वकील एसएफए नकवी ने कहा कि, न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति, जो वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद के मामलों की देखभाल करती है, द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई की और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
नकवी ने कहा, “मामले की सुनवाई पूरी हो गई है और अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।”
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ उसकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करने और उसे हाई कोर्ट जाने के लिए कहने के कुछ ही घंटों के भीतर उच्च न्यायालय का रुख किया।
वाराणसी जिला अदालत ने 31 जनवरी को फैसला सुनाया कि एक पुजारी ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में प्रार्थना कर सकता है।