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ज्ञानवापीः व्यास जी के तहखाने में पूजा पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

Gyanvapi, Allahabad High Court

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति देने के वाराणसी जिला अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।

समिति के वकील एसएफए नकवी ने कहा कि, न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति, जो वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद के मामलों की देखभाल करती है, द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई की और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

नकवी ने कहा, “मामले की सुनवाई पूरी हो गई है और अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।”

अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ उसकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करने और उसे हाई कोर्ट जाने के लिए कहने के कुछ ही घंटों के भीतर उच्च न्यायालय का रुख किया।

वाराणसी जिला अदालत ने 31 जनवरी को फैसला सुनाया कि एक पुजारी ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में प्रार्थना कर सकता है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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