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पुलिस क्वार्टर में नाबालिग की मौत: केरल हाईकोर्ट ने दिए CBI जांच के आदेश

Kerala High Court, CBI

केरल हाई कोर्ट ने पिछले साल मार्च में तिरुवनंतपुरम में एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। अदालत का आदेश 8 महीने की पुलिस पूछताछ के बाद आया, जो आरोपियों का पता नहीं लगा सकी।

मृतक की मां के हाई कोर्ट जाने के बाद जस्टिस बी कुरियन जोसेफ की बेंच ने सीबीआई जांच के आदेश दिए।

29 मार्च, 2023 को 13 वर्षीय लड़की पुलिस क्वार्टर स्थित अपने आवास के बाथरूम में बेहोश पाई गई थी। वह इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंची लेकिन दुर्भाग्य से 1 अप्रैल, 2023 को उसकी मृत्यु हो गई।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण इंट्राक्रानियल हेमरेज बताया गया। यह भी पाया गया कि लड़की को योनि और गुदा प्रवेश के माध्यम से लगातार यौन शोषण का शिकार बनाया गया था।

मामले की शुरुआत में धारा 174/सीआरपीसी के तहत संग्रहालय पुलिस द्वारा जांच की गई थी। 2 अप्रैल, 2023 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर, 12 अप्रैल, 2023 को संग्रहालय पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 376 डीए, 376ई, और 377 और POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत एक और अपराध दर्ज किया गया था। .

थोड़े समय के बाद, जांच जिला अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दी गई।

याचिकाकर्ता, मृतक की मां ने आरोप लगाया कि जांच टीम अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रगति नहीं कर पाई है।

उसने केरल उच्च न्यायालय में सीबीआई जांच के लिए एक रिट याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उच्च अधिकारी मामले को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि नाबालिग पुलिस क्वार्टर में पाया गया था।

उन्होंने अदालत को बताया कि पुलिस ने उनकी बेटी के दोस्तों से ठीक से पूछताछ नहीं की। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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