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जया प्रदा को झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वारंट को रद्द करने की याचिका खारिज 

Jaya Prada, Allahabad High Court

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अनुभवी फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन और भड़काऊ बयान देने के आरोप में रामपुर ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को रद्द करने की मांग की गई थी।
सुनवाई के दौरान, जया प्रदा के वकील ने अदालत को सूचित किया कि वे अतिरिक्त तथ्यों और दस्तावेजों के साथ एक नया आवेदन दाखिल करना चाहते हैं, जिसमें अदालत से याचिका वापस लेने की अनुमति का अनुरोध किया जाएगा।
कोर्ट ने इजाजत देते हुए याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी।
राजनीति में कदम रखने वाली जया प्रदा को 2019 के लोकसभा चुनाव में रामपुर में भाजपा के लिए प्रचार के दौरान दो मामलों में फंसाया गया था, दोनों ही आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित थे।
दोनों मामलों में रामपुर जिला अदालत द्वारा समन भेजे जाने के बावजूद वह पेश नहीं हुईं। इसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया।
सुनवाई के लिए उपस्थित होने में विफलता के बाद, उत्तर प्रदेश के रामपुर की एक विशेष अदालत ने उसे ‘फरार’ घोषित कर दिया था।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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