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शाहजहाँ शेख मामला: ईडी को प. बंगाल के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने की अनुमति

Sandesh Khali, TMC, Calcutta High Court

अदालती आदेश के बावजूद निलंबित टीएमसी नेता शाहजहां शेख की हिरासत को सीबीआई को देने में विफल रहने पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ अवमानना ​​याचिका दायर करने की अनुमति बुधवार को दे दी है।

ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे डिप्टी सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी ने अवमानना याचिका दायर करने की अनुमति का अनुरोध किया और शेख की हिरासत को सीबीआई को स्थानांतरित करने में मूल्यवान समय की हानि का हवाला देते हुए शीघ्र सुनवाई का आग्रह किया।

उच्च न्यायालय ने पहले सीबीआई को राशन घोटाले की जांच के तहत 5 जनवरी को उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में शेख के परिसरों पर छापे के दौरान ईडी अधिकारियों पर भीड़ के हमले की जांच करने का निर्देश दिया था।

न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने ईडी को याचिका दायर करने की अनुमति दी।

इस बीच, बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार ने ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय में तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया.

मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अगुवाई वाली खंडपीठ ने जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने का आदेश दिया था और निर्देश दिया था कि शेख की हिरासत उसी दिन शाम 4.30 बजे तक सीबीआई अधिकारियों को सौंप दी जाए।

कथित तौर पर, सीबीआई अधिकारियों ने शेख की हिरासत के लिए भवानी भवन में सीआईडी मुख्यालय में दो घंटे से अधिक समय तक इंतजार किया, लेकिन राज्य एजेंसी द्वारा उन्हें सूचित किए जाने के बाद कि पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार शाम को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है, खाली हाथ लौट आए।

शेख को पश्चिम बंगाल पुलिस ने 29 फरवरी को ईडी अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने मामले को सीआईडी को स्थानांतरित कर दिया था।

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About the Author: Yogdutta Rajeev

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