बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने कांग्रेस नेता रश्मि बर्वे के जाति वैधता प्रमाणपत्र को रद्द करने पर अंतरिम रोक लगा दी, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
बर्वे का प्रमाण पत्र हाल ही में नागपुर जाति जांच समिति द्वारा रद्द कर दिया गया था, जिससे उन्हें अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बावजूद विदर्भ में रामटेक (एससी) सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था।
बर्वे ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि जाति जांच समिति और राज्य सामाजिक न्याय विभाग का निर्णय अवैध और राजनीति से प्रेरित था। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाग लेने में सक्षम होने के लिए रोक लगाने की मांग की।
न्यायमूर्ति अविनाश घरोटे और न्यायमूर्ति एम एस जावलकर की पीठ ने बर्वे के जाति वैधता प्रमाण पत्र को रद्द करने के नागपुर जाति जांच समिति के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी।
हालांकि, अदालत ने राज्य सरकार और अन्य उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करते हुए चुनाव नामांकन प्रक्रिया को रोकने से इनकार कर दिया था।