ENGLISH

केरल हाईकोर्ट विशेष विशु बाजार खोलने की दी अनुमति

Kerala High Court

केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के कंज्यूमरफेड को एक विशेष विशु ‘चंथा’ (बाजार) खोलने की अनुमति दे दी है और सत्तारूढ़ सरकार को राज्य में आगामी आम चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इसका फायदा नहीं उठाने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन की एकल पीठ ने राज्य में उपभोक्ता सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था, केरल राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (कंज्यूमरफेड) की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें चुनाव आयोग के एक आदेश को चुनौती दी गई थी।
इससे पहले, ईसी ने कंज्यूमरफेड को त्योहारी बाजार शुरू करने से रोक दिया था। केरल में 26 अप्रैल को आम चुनाव होने हैं।
उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार द्वारा चुनावी उद्देश्यों के लिए विशु बाजार का विज्ञापन नहीं किया जाना चाहिए। इसमें यह निर्धारित किया गया कि यदि आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो चुनाव आयोग कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है। कंज्यूमरफेड ने घोषणा की है कि अनुमति मिलने के बाद, राज्य भर में 300 आउटलेट्स में विशेष विशु बाजार खुलेंगे।

 

 

कोर्ट-कचहरी की खबरों को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स को क्लिक करेंः

सुप्रीम कोर्ट   दिल्ली हाईकोर्ट  देश की अन्य हाईकोर्ट की खबरें   ओपिनियन-एनालिसिस 

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स-आयोगों की खबरें

Recommended For You

About the Author: Yogdutta Rajeev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *