केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के कंज्यूमरफेड को एक विशेष विशु ‘चंथा’ (बाजार) खोलने की अनुमति दे दी है और सत्तारूढ़ सरकार को राज्य में आगामी आम चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इसका फायदा नहीं उठाने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन की एकल पीठ ने राज्य में उपभोक्ता सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था, केरल राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (कंज्यूमरफेड) की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें चुनाव आयोग के एक आदेश को चुनौती दी गई थी।
इससे पहले, ईसी ने कंज्यूमरफेड को त्योहारी बाजार शुरू करने से रोक दिया था। केरल में 26 अप्रैल को आम चुनाव होने हैं।
उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार द्वारा चुनावी उद्देश्यों के लिए विशु बाजार का विज्ञापन नहीं किया जाना चाहिए। इसमें यह निर्धारित किया गया कि यदि आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो चुनाव आयोग कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है। कंज्यूमरफेड ने घोषणा की है कि अनुमति मिलने के बाद, राज्य भर में 300 आउटलेट्स में विशेष विशु बाजार खुलेंगे।
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