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मैसेजिंग एप्लिकेशन ‘टेलीग्राम’ पर रोक नहीं लगेगी, केरल हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Kerala High Court

केरल हाई कोर्ट ने देश में टेलीग्राम मैसेजिंग एप्लिकेशन को बंद करने की मांग वाली याचीका खारिज की। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति मुरली पुरुषोत्तमन की खंडपीठ ने जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को कहा कि वो सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) के तहत संदेश सेवा के शिकायत अधिकारी से संपर्क कर सकता है। आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए नियम, 2021। जनहित याचिका एक महिला द्वारा दायर की गई थी जिसने तर्क दिया था कि टेलीग्राम मैसेजिंग एप्लिकेशन पर महिलाओं और बच्चों की अश्लील सामग्री प्रसारित कर रहा था।

जनहित याचिका में दावा किया गया था कि “टेलीग्राम का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा था और समाज में वैमनस्य पैदा कर रहा था। टेलीग्राम का भारत में कोई नोडल अधिकारी या पंजीकृत कार्यालय नहीं है और जांच एजेंसियां ​​​​उचित जांच सुनिश्चित करने में असमर्थ हैं क्योंकि उपयोगकर्ताओं को अपनी पहचान का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।”

केंद्र सरकार ने कहा याचिकाकर्ता के पास आईपीसी या किसी अन्य लागू कानून के तहत किए गए किसी भी संज्ञेय अपराध के लिए उपयुक्त कानून प्रवर्तन एजेंसी या साइबर अपराध सेल के पास शिकायत दर्ज कराने का विकल्प भी है। केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का भी इस्तेमाल कर सकता है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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