बॉम्बे हाईकोर्ट से मंगलवार को अभिनेता सलमान खान और उनके अंगरक्षक नवाज शेख के खिलाफ एक पत्रकार द्वारा दायर शिकायत को रद्द कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि 2019 में उनके साथ मारपीट की गई थी। हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ दोनों के आवेदनों को स्वीकार कर लिया, जिसने उस मामले में उनके खिलाफ एक सम्मन जारी किया और आपराधिक कार्यवाही शुरू की।
हाई कोर्ट ने पिछले साल 5 अप्रैल को कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और समय-समय पर जारी रही। न्यायमूर्ति भारती एच डांगरे की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने सुनवाई समाप्त की और 21 मार्च को अभिनेता और उनके बॉडीगॉर्ड द्वारा याचिका में अपना आदेश सुरक्षित रखा।
पिछले साल मार्च में अंधेरी मजिस्ट्रेट अदालत ने सलमान खान और नवाज शेख के खिलाफ समन जारी किया था। इसने पहले पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी। मजिस्ट्रेट अदालत ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 504 (जानबूझकर अपमान) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोनों के खिलाफ प्रथम दृष्टया कार्रवाई पर्याप्त थी। बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति डांगरे ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने समन जारी करते समय आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 200 (सत्यापन) और 202 (पुलिस जांच) के तहत प्रक्रियाओं का ठीक से पालन नहीं किया था।