जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने हाल ही में कुत्ते के काटने की घटनाओं में वृद्धि पर स्वत: संज्ञान लेते हुए लद्दाख सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति संजय धर की पीठ ने सरकार के साथ कई अधिकारियों को नोटिस जारी किया और उन्हें दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।
अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा लद्दाख में कुत्ते के काटने के मामले 2017 में 854 से बढ़कर 2229 हो गए हैं, 2022 में, और अकेले जनवरी, 2023 में लगभग 220 लोगों को कुत्तों ने काटा था,”।
अदालत ने कहा कि कुत्ते के काटने के पंजीकृत मामलों की बढ़ती संख्या ने न केवल स्थानीय आबादी के बीच बल्कि आगंतुकों के बीच भी भय का मनोविकार पैदा कर दिया है, सातग ही कुत्ते जंगली शाकाहारी जीवों पर भी हमला कर रहे हैं। 19 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई होगी।