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उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव: हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश आपत्तियों का तुरंत का निस्तारण किया जाए

UP Civic Elections

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तरप्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दाखिल की गई आपत्तियों का निस्तारण करने का सरकार को आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले को लेकर दाखिल कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने के लिए 15 मई की तिथि तय की है।

चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर एवं जस्टिस एसडी सिंह की खंडपीठ ने कानपुर के अभिनव त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी पेश हुए, उन्होंने कहा 30 मार्च को जारी अधिसूचना के खिलाफ आपत्ति छह अप्रैल को सरकार को भेज दी है परंतु उसकी आपत्ति पर विचार नहीं हो रहा है।

तो वही यूपी सरकार की तरफ से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने सरकार छह अप्रैल की शाम तक के सभी आपत्तियों का निस्तारण करेगी। इतना ही नही उन्होंने यह भी बताया कि सरकार की तरफ से जारी की गई अधिसूचना में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्देश दिया है कि सरकार छह अप्रैल तक प्राप्त सभी आपत्तियों को कानून के मुताबिक उसका निस्तारण करें। इसके साथ ही अदालत ने 15 मई को सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी।

दअरसल उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से दाखिल इन याचिकाओं में सरकार द्वारा 30 मार्च को जारी अधिसूचना को
कई आधारों पर चुनौती दी गई है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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