कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व लोकसभा सांसद राहुल गाँधी ने पटना हाई कोर्ट में याचीका दाखिल कर पटना के एमएलए-एमपी कोर्ट के उस आदेश को रद करने की मांग की है, जिसमें कोर्ट ने राहुल को 25 अप्रैल को मोदी सरनेम मामले में सदेह उपस्थित होने के लिए कहा है।
पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप कुमार के समक्ष राहुल गांधी के अधिवक्ता अंशुल ने इस मामले की त्वरित सुनवाई की गुहार लगाई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकृति देते हुए इसे 24 अप्रैल को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
दरसअल भाजपा नेता सुशील मोदी ने 2019 में राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज करवाया था। सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने मोदी को चोर कहकर पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है।
ऐसे ही मामले में इन 23 मार्च 2023 को गुजरात की सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद राहुल गाँधी की संसद की सदस्यता समाप्त हो गई थी।
वही संसद सदस्यता जाने के बाद पहली बार राहुल गांधी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे थे। इस दौरान राहुल ने भाजपा पर जमकर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद का टैग छीन सकती है। मेरा पद और घर ले सकती है। वे लोग जेल में भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं सवाल तो पूछता रहूंगा।