कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कन्नड़ फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के संगीत के कथित “अनधिकृत” उपयोग पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ एफआईआर को खारिज करने से इनकार कर दिया।
कांग्रेस की ओर से दायर की गई याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति एम नागाप्रसन्ना वाली एकल पीठ ने की। याचिका खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा, “ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने बिना अनुमति के स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ की है और यह निस्संदेह कंपनी के कॉपीराइट का उल्लंघन है।”
नवंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कन्नड़ फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के संगीत के कथित अनधिकृत उपयोग के लिए एमआरटी म्यूजिक लेबल द्वारा दायर शिकायत के बाद बेंगलुरु पुलिस ने राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि पार्टी ने कॉपीराइट अधिनियम का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमति के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान फिल्म के गानों के साथ दो वीडियो पोस्ट किए थे।
राहुल गांधी, जयराम रमेश और कांग्रेस की सुप्रिया के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत यशवंतपुर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।