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मद्रास हाईकोर्ट ने अभिनेता धनुष के खिलाफ दर्ज शिकायत को किया खारिज

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मद्रास उच्च न्यायालय ने 2022 में अभिनेता धनुष, और निर्देशक-निर्माता ऐश्वर्या रजनीकांत के खिलाफ दायर एक शिकायत को खारिज कर दिया है, जिसमें अभिनेता को 2014 की फिल्म वीआईपी के पोस्टर में सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था। यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने शिकायत को खारिज कर दिया, जो स्थानीय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता सिरिल अलेक्जेंडर द्वारा दायर की गई थी।

शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि फिल्म के निर्माता के रूप में ऐश्वर्या रजनीकांत ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (सीओटीपीए) की धारा 5 का उल्लंघन किया है। यह धारा किसी भी माध्यम में विज्ञापनों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के प्रचार या उपभोग पर रोक लगाती है।

धनुष ने अपने बचाव में तर्क दिया कि फिल्म के पोस्टर और दृश्यों को विज्ञापन या प्रचार नहीं माना जाना चाहिए। इसके अलावा, फिल्म निर्माताओं ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुपालन में सिगरेट पीने को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया है।

कोर्ट ने कहा कि, “वर्तमान मामले में, शिकायत में जो एकमात्र आरोप लगाया गया है वह यह है कि फिल्म के विज्ञापन बैनरों में मुख्य अभिनेता की तस्वीर को प्रमुखता से सिगरेट पीते हुए पाया गया।सीओटीपीए की धारा 5 के दायरे में लाया जाएगा क्योंकि प्रदर्शन सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पादों के उत्पादन, आपूर्ति या वितरण में लगे व्यक्तियों द्वारा नहीं किया गया था और जिस व्यक्ति को सिगरेट पीते हुए दर्शाया गया था, वह किसी अनुबंध के तहत नहीं था।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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