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बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की NCP नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका

Bombay High Court

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक की स्वास्थ्य के आधार पर दाखिल जमानत याचिका खारिज कर दी है।मलिक को बाजार मूल्य से कम कीमत पर संपत्ति खरीदने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। मई 2022 में दायर आरोपपत्र के बाद, मलिक ने नियमित जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसे 30 नवंबर, 2022 को मुंबई की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया था।

इसके बाद, मलिक ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत देने में उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार नहीं किया था।

अपनी जमानत याचिका में, मलिक ने न केवल स्वास्थ्य के आधार पर राहत मांगी, बल्कि मामले की योग्यता के आधार पर जमानत का भी अनुरोध किया। सुनवाई के दौरान, मलिक के वकील अमित देसाई ने मलिक की गंभीर किडनी की बीमारियों और उनकी दाहिनी किडनी की बिगड़ती स्थिति के बारे में अदालत को अवगत कराया। देसाई ने मलिक को परीक्षण के लिए फिट होने के लिए चिकित्सा उपचार और तनाव मुक्त वातावरण की आवश्यकता पर जोर दिया। हालांकि, ईडी ने इस दलील का कड़ा विरोध किया, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह ने कहा कि तनाव जमानत मांगने का वैध आधार नहीं हो सकता, क्योंकि हर कोई तनाव का अनुभव करता है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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