केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को अट्टापडी मधु हत्या मामले में 12 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी हैं।
हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सजा पर रोक लगाने के अनुरोध को भी खारिज कर दिया है।
हाई कोर्ट ने मामले के पहले आरोपी हुसैन को जमानत दे दी और हुसैन की सजा की तामील पर भी रोक लगा दी। आदेश में हुसैन के वकील की इस दलील पर विचार किया गया कि वह सामूहिक हमले में शामिल नहीं था।
सभी तेरह आरोपियों की मांग मन्नारक्कड़ एससी/एसटी विशेष अदालत की सजा पर रोक लगाने की थी।दोषी पाए जाने के बाद सभी आरोपी 5 अप्रैल से जेल में हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पीवी जीवेश उपस्थित हुए थे।
22 फरवरी, 2018 को पलक्कड़ जिले के अट्टापडी में मधु नाम के एक युवक की भीड़ ने कथित तौर पर पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने कोर्ट में 3000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। मामले में 122 गवाह हैं।