ENGLISH

KIIFB घोटाला: ED को थॉमस इसाक को समन करने की मिली मंजूरी

KIIFB घोटाला

केरल उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को वरिष्ठ सीपीआई (एम) नेता थॉमस इसाक को नया समन जारी करने की मंजूरी दे दी है।
यह अनुमति एजेंसी को पिछली एलडीएफ (लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट) सरकार में वित्त मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान केआईआईएफबी (केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड) के वित्तीय लेनदेन में कथित उल्लंघनों की जांच जारी रखने की अनुमति देती है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि यह निर्णय अदालत के अगले आदेशों के अधीन है और मामले को 1 दिसंबर को अतिरिक्त विचार के लिए निर्धारित किया है। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन की पीठ ने इसहाक द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में यह आदेश पारित किया, जिसने इसे रद्द करने की मांग की थी। ईडी द्वारा उन्हें दो-समन जारी किए गए। ये समन KIIFB के वित्तीय लेनदेन में कथित उल्लंघनों की एजेंसी की जांच का हिस्सा हैं।
अदालत के आदेश में कहा गया है, “…इन रिट याचिकाओं का लंबित रहना ईडी द्वारा याचिकाकर्ताओं सहित किसी भी व्यक्ति को नए समन जारी करने और जांच जारी रखने के रास्ते में नहीं आएगा।
इसहाक ने याचिका में तर्क दिया कि ईडी केआईआईएफबी की गतिविधियों की जांच करने का प्रयास कर रहा था, जिसे शीर्ष अदालत ने लगातार अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि समन में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत उल्लंघन की प्रकृति, यदि कोई हो, या उस जांच के विवरण का खुलासा नहीं किया गया जिसके लिए उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई थी।
ईडी ने पिछले साल जुलाई में वरिष्ठ मार्क्सवादी नेता को नोटिस जारी कर एजेंसी के सामने पेश होने का अनुरोध किया था। हालाँकि, इसहाक राज्य की राजधानी में एक पार्टी द्वारा संचालित संस्थान में कक्षाओं में भाग लेने की आवश्यकता का हवाला देते हुए उपस्थित नहीं हुए। उस समय उन्होंने राजनीतिक फायदे के लिए जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए ईडी के नोटिस को बीजेपी सरकार का ‘राजनीतिक कदम’ करार दिया था

Recommended For You

About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *