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केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को दिल्ली हाई कोर्ट को हरी झंडी, योजना के खिलाफ दाख़िल याचिकाएं ख़ारिज

Agnipath, Delhi High Court

केंद्र सरकार को सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है।दिल्ली हाई कोर्ट ने अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने फ़ैसला सुनाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल 15 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख किया था।

सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना पिछले साल 14 जून को शुरू की गई। योजना के नियमों के अनुसार, साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के लोग आवेदन करने के पात्र हैं और उन्हें चार साल के कार्यकाल के लिए शामिल किया जाएगा।योजना के तहत, उनमें से 25 प्रतिशत की सेवा नियमित कर दी जाएगी।

अग्निपथ की शुरुआत के बाद इस योजना के खिलाफ कई राज्यों में विरोध शुरू हो गया था।बाद में सरकार ने 2022 में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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