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दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट 21 दिसंबर को करेगा सुनवाई

वकील सलमान खुर्शीद दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की ओर से जमानत याचिका पर बहस की। ताहिर हुसैन को जमानत दिलवाने के वकील सलमान खुर्शीद के सारे प्रयास विफल रहे। कोर्ट में आरोपी ताहिर हुसैन के पक्ष में बहस के दौरान उन्होने कोर्ट को बताया कि सभी एफआईआर में एक ही पैटर्न अपनाया गया है, विवेचना के दौरान दर्ज बयान भी हू-ब-हू हैं। सभी दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर अगली सुनवाई के लिए अगली तारीख 21 दिसंबर निर्धािरित की है।

कोर्ट के अगली तारीख निर्धारित करने से पहले अपनी बहस में कहा कि ताहिर हुसैन उस इलाके का निवासी है, इसलिए उसपर आरोप लगाया गया कि उसने लोगों को उकसाया।

वकील सलमान खुर्शीद ने कहा कि हुसैन ने अपने परिवार को दूसरी जगह ले गया और फिर इस घर वापस आया,क्योंकि किसी को घर की सुरक्षा के लिए वहां मौजूद रहना था

ताहिर हुसैन के वकील खुर्शीद ने दो एफआईआर का हवाला देते हुए कहा कि दोनों में एक ही शिकायतकर्ता है, एक ही जगह और एक ही हथियार की बात कही गई है, अगर हिंसा एक जगह हुई है तो उसके लिए एक एफआईआर होनी चाहिए।

दिल्ली हाई कोर्ट अब ताहिर हुसैन की ज़मानत पर 21 दिसंबर सुनवाई करेगा।

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About the Author: Aksha Mishra

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