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पति पर अवैध संबंधों का झूठा आरोप, पत्नी को गुजरात हाईकोर्ट की फटकार, जज बोले यह भी प्रताड़ना का केस

Cruelty against husband, Gujarat High Court

गुजरात हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अगर कोई पत्नी अपने पति पर अवैध संबंध का झूठा आरोप लगाती है तो वह भी क्रूरता के बराबर है।

दरसअल गुजरात के बनासकांठा के रहने वाले पत्‍नी की प्रताड़ना से तंग एक पति ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी, पत्‍नी ने उसके खिलाफ अपील कर दी। जिसके बाद पति ने भी हाईकोर्ट का रूख किया।

मामले की सुनवाई के दौरान पति की तरफ से अदालत में कहा गया कि पत्नी ने उस पर झूठे अवैध संबंध के आरोप लगाए। उसे एक बेटा भी हुआ था, जिसे पत्‍नी ने अपने पास रखा।वह खुद घर छोड़कर गई और बेटे को लेकर वापस नहीं आई।

गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए महिला की अपील को न सिर्फ खारिज किया बल्कि जमकर फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि जब फैमिली कोर्ट में यह साबित हो गया कि पति के किसी के साथ अवैध संबंध नहीं थे तो पत्‍नी उन आरोपों के आधार पर कैसे सही हो सकती है? यदि कोई अपने जीवनसाथी पर झूठा अवैध संबंध का आरोप लगाए तो वह भी क्रूरता के बराबर है।

दरसअल पति ने फैमिली कोर्ट में बताया कि पत्नी ने 2006 में अपना घर छोड़ दिया था और वह बेटे को लेकर भी वापस नहीं आई। पति और उसकी मां की अर्जी को स्‍वीकार कर फैमिली कोर्ट ने तलाक को अप्रूवल दे दिया।जिसके बाद पत्‍नी ने फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी थी।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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