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इलाहाबाद हाईकोर्ट से AIMIM चीफ असदउद्दीन ओवैसी को बड़ी राहत, 24 अप्रैल तक दण्डात्मक कार्रवाई पर रोक

AIMIM, Owaisi

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उनकी विवादास्पद टिप्पणी के मामले में 24 अप्रैल, 2023 तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता की पीठ ने ओवैसी की याचिका पर यह आदेश पारित किया।

ओवैसी के वकील ने तर्क दिया कि उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है, हालांकि, धारा 196 (1) सीआरपीसी के तहत संबंधित प्राधिकरण से आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई थी और इस तरह, पूरी कार्यवाही कानून की नजर में गलत है।

एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए, पीठ ने मामले में शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया और मामले को सुनवाई के लिए 24 अप्रैल, 2023 को सूचीबद्ध कर दिया।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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