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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य से एसिड बिक्री पर मांगा हलफनामा

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में एसिड की अप्रतिबंधित बिक्री को रोकने के लिए किए गए उपायों की रूपरेखा और पिछले पांच वर्षों के एसिड हमले के मामलों की जानकारी देने के लिए एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम के गुप्ता और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की पीठ उत्तर प्रदेश में एसिड की खुली बिक्री पर रोक लगाने की वकालत करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी।
अदालत ने कहा कि हलफनामे में पीड़ितों को दिए गए मुआवजे और पिछले पांच वर्षों में एसिड हमले के मामलों की कुल संख्या का विवरण शामिल होना चाहिए। नव्या केशरवानी और साथी कानून छात्रों द्वारा दायर जनहित याचिका में न केवल एसिड की खुली बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है, बल्कि एसिड हमले के पीड़ितों के लिए मुआवजे और मानार्थ चिकित्सा उपचार की भी मांग की गई है।
अदालत ने अगली सुनवाई 23 जनवरी, 2024 के लिए निर्धारित की है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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