कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को हनुमान जयंती के संबंध में ममता बनर्जी सरकार को दो टूक कहा कि अगर बंगाल पुलिस हालात नहीं संभाल पा रही है तो केंद्रीय बलों को तैनात किया जाए। दरसअल पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर शोभायात्रा के दौरान हिंसा के बाद ममता बनर्जी सरकार विपक्ष और अदालत के सवालों के घेरे में है। रामनवमी पर हावड़ा के बाद हुगली में भी हिंसा हुई थी। इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार से रिपोर्ट तलब की थी।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जिस इलाके में धारा 144 लगी है, वहां से होकर जुलूस न निकले।
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक महिला वकील ने दलील दी कि शोभायात्रा के दौरान पथराव में उन्हें चोटें आई थीं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से पूछा कि हनुमान जयंती की क्या तैयारी है? कोर्ट ने साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जहां-जहां धारा 144 लगी हो, वहां से हनुमान जयंती का जुलूस या शोभायात्रा न निकाली जाए। वही कोर्ट ने जुलूस के दौरान ममता सरकार को सुरक्षा इंतजाम दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं।