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आय से अधिक संपत्ति: कर्नाटक HC डिप्टी CM शिवकुमार की अपील पर 22 नवंबर को करेगा सुनवाई

कर्नाटक HC

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि वह आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को पिछली भाजपा सरकार द्वारा दी गई मंजूरी के खिलाफ उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा दायर अपील पर 22 नवंबर को सुनवाई करेगा।

एकल न्यायाधीश की पीठ ने पहले शिवकुमार की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार द्वारा 25 सितंबर, 2019 को दी गई मंजूरी को चुनौती दी गई थी। शिवकुमार ने इसे खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी जिसने एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी।

इस रोक को खाली कराने के लिए सीबीआई ने अर्जी दाखिल की थी। केंद्रीय एजेंसी ने एक विशेष अनुमति याचिका के साथ शीर्ष न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हम इसमें हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं, विशेष रूप से तब जब याचिकाकर्ता – सीबीआई – ने पहले ही उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर लगी रोक को हटाने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर कर दिया है।

हालाँकि, इसने उच्च न्यायालय को 2 सप्ताह के भीतर आवेदन और अपील पर सुनवाई और निपटान करने का निर्देश दिया है।

आयकर विभाग ने 2017 में शिवकुमार के कार्यालयों और आवास पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया था।

इसके आधार पर ईडी ने शिवकुमार के खिलाफ अपनी जांच शुरू की। ईडी की जांच के आधार पर, सीबीआई ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मांगी।

सीबीआई के इस अनुरोध के बाद, राज्य सरकार ने 25 सितंबर, 2019 को मंजूरी दे दी। इसके आधार पर, सीबीआई ने 3 अक्टूबर, 2020 को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

शिवकुमार ने उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष मंजूरी को चुनौती दी। न्यायमूर्ति के नटराजन ने 20 अप्रैल, 2023 को याचिका खारिज कर दी थी।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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