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‘ईडी अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं’:  कलकत्ता उच्च न्यायालय  आदेश 

कलकत्ता उच्च न्यायालय

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को निर्देश दिया कि संदेशखाली छापे के बाद उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जा सकता है।
न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की पीठ ने मौखिक रूप से निर्देश दिया कि संदेशखली में शेख के परिसर की तलाशी में शामिल ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर के संबंध में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
ईडी ने बताया है कि 5 जनवरी को उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में एक ऑपरेशन के दौरान उसके तीन अधिकारी घायल हो गए और एक हमले में उनका सामान जबरन ले लिया गया।
यह हमला तब हुआ जब अधिकारी राज्य की राशन प्रणाली में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता शाजहां शेख के आवास पर छापेमारी कर रहे थे। अदालती कार्यवाही के दौरान, ईडी के कानूनी प्रतिनिधि ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें घटना के संबंध में दर्ज चार मामलों की जानकारी मिली है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि एक मामला ईडी ने अपने अधिकारियों पर हमले के संबंध में दर्ज किया था, जबकि दूसरा मामला खुद ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किया गया था।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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