पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का मामला पटना हाई कोर्ट पहुँच गया है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राज्य प्रभारी अमर ज्योति ने पटना हाई कोर्ट में याचीका दाखिल की है।
अमर ज्योति की अधिवक्ता अलका वर्मा ने लीगली स्पकिंग को कहा कि राज्य सरकार ने अपराधियों को बचाने के लिए कानून में परिवर्तन कर गलत काम किया है। अलका ने यह भी कहा कि
पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार की ओर से जारी उस अधिसूचना को निरस्त करने की मांग को है, जिसके तहत बिहार कारागार नियमावली, 2012 के नियम 481(i)(क) में संशोधन कर ‘ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक की हत्या’ वाक्य को हटाया दिया गया। याचीका में कहा गया है कि अधिसूचना कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल असर डालने वाली है और ड्यूटी पर मौजूद लोक सेवकों और आम जनता के मनोबल को गिराती है।वही आनंद मोहन आज सुबह जेल से रिहा हो गए है।