सेवानिवृत्ति लाभ व अन्य लाभ जारी करने की मांग वाली याचिका पर सरकारी वकील के बार-बार प्रयास के बावजूद पंचायत विभाग द्वारा प्रतिक्रिया न देने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अधिकारियों के रवैए पर रोष जताया है। कोर्ट ने अब पंचायत निदेशक, DDPO व फाजिल्का के बीडीपीओ का वेतन रोकने का आदेश जारी किया है।
याचिका दाखिल करते हुए फाजिल्का निवासी जोगा सिंह ने बताया था कि उसकी सेवानिवृत्ति के बावजूद इससे जुड़े लंबित लाभ पंजाब सरकार ने उसे जारी नहीं किए। इस बारे में याचिकाकर्ता ने विभिन्न स्तर पर प्रयास किया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसे में अब उसे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ी है।
इस मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। जब मामला सुनवाई के लिए पहुंचा तो सरकारी वकील ने बताया कि उसके भरसक प्रयास के बावजूद फाजिल्का बीडीपीओ कार्यालय के अधिकारी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। कोर्ट ने अधिकारियों के इस रवैए पर रोष जताते हुए कहा कि अब कोर्ट के पास पंचायत निदेशक, डीडीपीओ व फाजिल्का के बीडीपीओ का वेतन रोकने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा है। ऐसे में अब हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को इन अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश जारी करते हुए सुनवाई 7 दिसंबर को तय की है।