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Nainital से हल्द्वानी शिफ्ट हो उत्तराखण्ड हाईकोर्ट!

uttrakhand high court

नैनीताल से हल्द्वानी गौलापार जिस स्थान पर हाईकोर्ट शिफ्ट होने जा रहा है, उसके आसपास की भूमि खरीदने और बेचने पर रोक रहेगी। नियोजित विकास के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने वहां फ्रीज जोन घोषित करने का निर्णय लिया। महायोजना बनने तक यह रोक रहेगी। महायोजना एक साल में बनकर तैयार हो जाएगी।

नैनीताल शहर की भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल न होने और शहर पर बढ़ते दबाव के चलते सरकार ने हाईकोर्ट को गौलापार क्षेत्र की हेक्टेयर भूमि पर स्थापित करने का फैसला किया है। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने बताया कि हाईकोर्ट के लिए वन भूमि की मंजूरी की प्रक्रिया गतिमान है। चूंकि उस क्षेत्र में विकास गतिविधियों जोर पकड़ेंगी, इसलिए नियोजित ढंग से विकास के लिए महायोजना तैयार होगी। इसलिए कैबिनेट ने महायोजना बनने तक फ्रीज जोन घोषित करने का निर्णय लिया है।

भूमि की खरीद-फरोख्त पर रहेगी रोक, स्वीकार नहीं होंगे नक्शे

– पूरब में ग्राम देवल मल्ला, ग्राम देवल तल्ला व कुंवरपुर की ओर जाने वाले मार्ग की सीमा तक
-पश्चिम में गौला नदी के तट तक
– उत्तर में गौला नदी से सटे ग्राम नवरखेड़ा, ग्राम किशन नगरी ओर जाने वाले हल्द्वानी बाईपास मार्ग के तिराहे तक
– दक्षिण में हल्द्वानी बाईपास मार्ग तक नदी तट से प्रारंभ होकर लंकेश्वर महादेव मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग के तिराहे तक

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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