छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने उनसे निचली अदालत में जाने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि प्रकरण की तुरंत सुनवाई की जरूरत नहीं दिखती है। पूर्व प्रमुख सचिव अफसर अमन सिंह पर आय से अधिक संपत्ति सहित कई मामलों में केस दर्ज हैं। अग्रिम जमानत याचिका पर जस्टिस राकेश मोहन पांडे की एकल पीठ ने सुनवाई की। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी अमन सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
जानकारी के अनुसार, याचिकाकर्ता उचित शर्मा ने IRS अधिकारी अमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ शासन में शिकायत की थी। इसमें अमन सिंह पर पद का दुरुपयोग करने, भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति, मनी लॉंड्रिंग, फॉरेन इनवेस्टमेंट और चिप्स में तैनाती के दौरान अनियमितता बरतने के आरोप लगाए गए हैं।
इसी शिकायत के आधार पर एसीबी और ईओडब्लू ने अमन सिंह के खिलाफ कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई के खिलाफ अमन सिंह और यास्मीन सिंह ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं प्रस्तुत की थी। प्रारंभिक सुनवाई में ही हाईकोर्ट ने दोनों के खिलाफ किसी भी प्रकार के दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।