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दिल्ली आबकारी नीति: कोर्ट ने ईडी के आरोपपत्र पर लिया संज्ञान, आरोपियों को जारी किया समन

दिल्ली आबकारी नीति

दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले मामले में ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को संज्ञान लिया है। अदालत ने मामले से जुड़े आरोपियों को समन जारी किया है।

राउज एवेन्यू कोर्ट में अब 5 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। ईडी
ने मामले में समीर महेंद्रु और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। पिछली सुनवाई में ईडी ने कहा था कि दिनेश अरोड़ा ने बयान में कहा था हैदराबाद की आठ जोन को लेकर बैठक हुई थी।

जिसमें विजय नायर और समीर महेंद्रू शामिल थे विजय नायर के कहने पर इंडो स्प्रिट जो ब्लैक लिस्ट कम्पनी है उसको आबकारी विभाग ने लाइसेंस जारी किया।

इससे पहले 15 दिसम्बर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी विजय नायर और सात अन्य आरोपियों के खिलाफ दाखिल सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने विजय नायर समेत सभी 7 आरोपियों को समन जारी कर 3 जनवरी को पेश होने को कहा था।

दरसअल सीबीआई की चार्जशीट में 7 लोगो के नाम शामिल है, इनमें विजय नायर अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया बाकी 5 लोगो की गिरफ्तारी नहीं है।

सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्रु, अरुण रामचंद्र पिल्लई, मुथा गौतम, एक्साइज डिपार्टमेंट डिप्टी कमिश्नर कुलदीप सिंह और एक्साइज डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर नरेंद्र सिंह को आरोपी बनाया था।

सीबीआई ने मामले में 10 हज़ार पेज की चार्जशीट दाखिल किया है हालांकि, चार्जशीट में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम शामिल नहीं है, सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ खिलाफ अभी जांच जारी है।

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About the Author: Meera Verma

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