ENGLISH

राउज एवेन्यू कोर्ट: दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में पांच आरोपियों को दी अंतरिम ज़मानत

द‍िल्‍ली सरकार की नई आबकारी नीति

द‍िल्‍ली सरकार की नई आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में मंगलवार को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने पांच आरोपियों को अंतरिम ज़मानत दे दी है।

कोर्ट ने एक्साइज डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर कुलदीप सिंह और एक्साइज डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर नरेंद्र सिंह, समीर महेंद्रू, अरुण रामचंद्र पिल्लई, मुथा गौतम को अंतरिम ज़मानत दी है।कोर्ट ने पांचों आरोपियों को 50 हज़ार के निजी बांड पर अंतरिम ज़मानत दी है। दरसअल आबकारी नीति मामले में पांचों आरोपियों को CBI ने गिरफ्तार नहीं किया था। वही कोर्ट ने सभी पांचों आरोपियों की नियमित ज़मानत पर कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी किया।कोर्ट अब 24 जनवरी को सुबह 10:30 बजे मामले की अगली सुनवाई करेगा। वही इस मामले में विनय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली को निचली अदालत से पहले ही ज़मानत मिल चुकी है।

सीबीआई ने मामले में 10 हजार पेज की चार्जशीट दाखिल की है।विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया है, बाकी 5 लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है।सीबीआई ने चार्जशीट में विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्रू, अरुण रामचंद्र पिल्लई, मुथा गौतम, एक्साइज डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर कुलदीप सिंह और एक्साइज डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर नरेंद्र सिंह को आरोपी बनाया है।

Recommended For You

About the Author: Meera Verma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *