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2020 के दिल्ली दंगों के मामले में अदालत ने 9 लोगों को दोषी करार दिया

दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने मंगलवार को 2020 के दिल्ली दंगों के एक मामले में नौ लोगों को दोषी ठहराया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी व्यक्ति एक अनियंत्रित भीड़ का हिस्सा थे जिसका उद्देश्य हिंदू समुदाय के व्यक्तियों की संपत्तियों को अधिकतम नुकसान पहुंचाना था।

दरसअल यह पूरा मामला दंगों के दौरान गोकुलपुरी इलाके में दंगे, आगजनी और तोड़फोड़ से जुड़ा है।
फैसला सुनाते हुए, अदालत ने कहा कि इस मामले में आरोपी व्यक्ति एक अनियंत्रित भीड़ का हिस्सा बन गए थे, जो सांप्रदायिक भावनाओं से प्रेरित थी और हिंदुओं से संबंधित व्यक्तियों की संपत्तियों को अधिकतम नुकसान पहुंचाना एक सामान्य उद्देश्य था।

कोर्ट ने मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शानू, मोहम्मद शोएब उर्फ छुटवा, शाहरुख, राशिद उर्फ राजा, आजाद, अशरफ अली, परवेज, मोहम्मद फैसल को दोषी करार दिया।

राशिद उर्फ मोनू के खिलाफ दंगा, चोरी, आगजनी कर उपद्रव करने, संपत्तियों को आग लगाकर नष्ट करने और अवैध जमावड़े से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 24 फरवरी, 2020 को दोपहर करीब 1 से 2 बजे जब वह चमन पार्क, शिव विहार तिराहा रोड, दिल्ली स्थित अपने घर पर मौजूद थी, तो उसकी गली में पथराव हुआ।
गली में एक भीड़ थी, जो उसके घर का गेट तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने पति को फोन किया, जो ड्यूटी पर था। उसका पति घर लौट आया और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गया और गेट पर ताला लगा दिया।

ऐसा आगे आरोप है कि 24-25 फरवरी की रात के दौरान, भीड़ ने उसके पूर्वोक्त घर के पिछले गेट को तोड़ दिया और उसमें पड़ा सामान लूट लिया। शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने घर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया और ऊपरी मंजिल पर उसके कमरे में आग लगा दी।आगे की जांच के दौरान, सीसीटीवी कैमरों, सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज और सार्वजनिक गवाहों की मदद से अपराध में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करने का प्रयास किया गया।

जांच अधिकारी को पता चला कि आरोपी व्यक्ति वर्तमान मामले की घटना में शामिल थे, जैसे कि मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शोएब, शाहरुख, राशिद, आजाद, अशरफ अली, परवेज, मोहम्मद। फैसल और राशिद को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था।आईओ ने आरोपी व्यक्तियों से पूछताछ की अनुमति प्राप्त की और उनसे पूछताछ के बाद, आईओ ने उन्हें औपचारिक रूप से वर्तमान मामले में गिरफ्तार कर लिया।

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About the Author: Meera Verma

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