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अपनी प्रेमिका के साथ शादी के बंधन में बंधेगा का हत्या का दोषी, कर्नाटक हाईकोर्ट ने शादी के लिए दी पैरोल

Karnataka High Court

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जेल अधिकारियों को 15 दिनों के लिए पैरोल पर एक दोषी को रिहा करने का निर्देश दिया है ताकि वह अपनी प्रेमिका से शादी कर सके। मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि “शादी करने के लिए पैरोल देने का कोई प्रावधान नहीं है”। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अगर यह किसी और की शादी होती जिसमें हिरासत में लिया गया व्यक्ति शामिल होना चाहता था, तो यह एक अलग परिस्थिति होती। हालांकि, न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने इसे एक असाधारण स्थिति माना, जिसके कारण दोषी को पैरोल की आवश्यकता थी।

अदालत ने कहा कि “अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता के अनुसार, जेल नियमावली के (636) के तहत प्राप्त पैरोल के उद्देश्यों से उसकी रिहाई के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति का लाभ सुनिश्चित नहीं होगा। जेल (636) के उप-खंड 12 (636) नियमावली संस्थान के प्रमुख को किसी भी अन्य असाधारण परिस्थितियों में पैरोल देने का अधिकार देती है। इसलिए, इस न्यायालय के विचार में यह है कि पैरोल देने के लिए यह एक असाधारण परिस्थिति होगी।” आनंद की मां रत्नम्मा और प्रेमी नीता ने याचिका हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में 30 वर्षीय नीता ने दावा किया कि उसकी शादी किसी और से हो जाएगी और आनंद को उससे शादी करने के लिए पैरोल दी जानी चाहिए।

इसके अलावा, उसने पिछले 9 सालों से आनंद के साथ प्यार करने का दावा किया। उन्हें हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी जिसे बाद में घटाकर 10 साल कर दिया गया था। वह 6 साल की सजा पहले ही काट चुका है। अदालत ने जेल के उप महानिरीक्षक, केंद्रीय कारा, परप्पना अग्रहारा और मुख्य पुलिस अधीक्षक को “याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व पर विचार करने और 5 अप्रैल की पूर्वाह्न से 20.04 की शाम तक पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया। उन्हें यह भी निर्देशित किया गया था कि “बंदी की वापसी सुनिश्चित करने के लिए आमतौर पर निर्धारित सख्त शर्तें निर्धारित की जाती हैं और वह पैरोल की अवधि के दौरान कोई अन्य अपराध नहीं करेगा।”

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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