उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान की विधानसभा सदस्यता खत्म होने के बाद हुए उपचुनाव में रामपुर सीट से निर्वाचित बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा प्रत्याशी आसिम राजा की चुनाव याचिका पर BJP विधायक आकाश सक्सेना को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
सपा प्रत्याशी आसिम राजा की ओर से दाखिल की गई चुनाव याचिका में करप्ट प्रैक्टिस का आरोप लगाया गया है। चुनाव याचिका में आरोप लगाया गया है कि BJP प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने वोटरों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में एक वर्ग विशेष के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सके।
इसके अलावा पुलिस ने भी लाल पर्ची का डर दिखाकर वोटरों को वोट नहीं देने दिया। सपा प्रत्याशी आसिम राजा का आरोप है कि जिन्हें वोट देने से रोका गया उनमें ज्यादातर वोटर उनके थे। हालांकि इस मामले में निर्वाचन आयोग से भी उन्होंने शिकायत की थी।
सपा प्रत्याशी आसिम राजा की ओर से दाखिल की गई चुनाव याचिका में बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना का निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है। अब इस मामले में अगस्त के पहले हफ्ते में अगली सुनवाई होगी। याचिका पर वकील MA हसीन और कमरुल हसन सिद्दीकी ने सपा प्रत्याशी आसिम राजा का पक्ष रखा। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई।
गौरतलब है कि रामपुर विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर 2022 को उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। सपा नेता आजम खान की सीट पर पहली बार आकाश सक्सेना ने कमल खिलाया है। आकाश सक्सेना ने सपा प्रत्याशी आसिम राजा को लगभग 33 हजार वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी, जिसके बाद आजम खान का किला ढह गया। बीते 4 दशक में ज्यादातर रामपुर विधानसभा सीट पर आजम खान के परिवार का कब्जा रहा।
दरअसल एमपी-एमएलए कोर्ट रामपुर ने हेट स्पीच के मामले में आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद स्पीकर सतीश महाना ने उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक कोतवाली क्षेत्र के खातानगरिया गांव में एक जनसभा के दौरान आजम खान ने भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।