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निठारी हत्याकांड: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुरेंद्र कोली और मनिंदर पंढेर को सबूतों के अभाव में बरी किया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को नोएडा के कुख्यात निठारी सिलसिलेवार हत्याकांड मामले में सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।

दोनों आरोपियों को पहले गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट ने बलात्कार और हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी।

अदालत ने आरोपी सुरेंद्र कोली को उसके खिलाफ 12 मामलों में निर्दोष पाया, जबकि सह-अभियुक्त मनिंदर सिंह पंधेर को उसके खिलाफ दो मामलों में निर्दोष पाया गया।

2007 में बिजनेसमैन पंढेर और उनके घरेलू सहायक कोली के खिलाफ कुल 19 मामले दर्ज किए गए थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपर्याप्त सबूतों के कारण इन 19 मामलों में से तीन के लिए क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

सनसनीखेज हत्याओं का खुलासा तब हुआ जब 29 दिसंबर, 2006 को नोएडा के निठारी में पंढेर के आवास के पीछे नाले में आठ बच्चों के कंकाल के अवशेष पाए गए। इसके बाद पंढेर के घर के आसपास की खुदाई और खोजों से अतिरिक्त कंकाल के अवशेष मिले। मुख्य रूप से गरीब बच्चों और युवा महिलाओं से संबंधित थे जो क्षेत्र से लापता हो गए थे।

10 दिनों के भीतर, सीबीआई ने मामले पर नियंत्रण कर लिया, जिससे और अधिक हड्डियाँ बरामद हुईं थी।

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About the Author: Neha Pandey

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