हरियाणा के फतेहाबाद जिले में तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक की आड़ में महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाने वाला दुष्कर्मी जलेबी बाबा को अदलात ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने जैसे ही उसे दोषी ठहराया तो उसकी सजा पर बहस के दौरान वह फूट-फूटकर रो रहा था। उसने अदालत में गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मैंनू शुगर ते मोतियाबिंद है, कई होर बीमारियां भी हैं, मैंनू बख्श दो। अदालत ने उसे कहा कि तुम पर दोष साबित हो चुका है और फैसला 9 जनवरी को आएगा।
कोर्ट ने अपने फैसले में उन महिलाओं को हिदायत देते हुए कहा है कि औरतों को ऐसे बाबाओं के पास जाने से पहले सोचना चाहिए। अगर उनकी निगाह गलत है और नियत में फर्क है तो ऐसे बाबाओं के पास नहीं जाना चाहिए।
दरसअल टोहाना में जुलाई 2018 में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दुष्कर्मी जलेबी बाबा उर्फ बिल्लूराम उर्फ अमरपुरी एक महिला से संबंध बनाते हुए दिखाई दे रहा था। टोहाना के तत्कालीन शहर थाना प्रभारी प्रदीप कुमार की शिकायत पर 19 जुलाई 2018 को बाबा के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, उसके बाद उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। जलेबी बाबा पर आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 376, 384, 509 व आईटी एक्ट की धारा 67ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। एसएचओ प्रदीप कुमार ने बताया था कि एक मुखबिर ने उन्हें मोबाइल में बाबा की अश्लील वीडियो दिखाई थी। पुलिस का दावा है कि को अमरपुरी के पास से 120 विडियो मिले थे, जिसमें वह महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाते हुए दिखाई दे रहा था।
दुष्कर्मी जलेबी बाबा पंजाब के मानसा का रहने वाला है। पुलिस को दिए बयान में उसने बताया था कि वह आठ साल की उम्र में घर से निकल गया और दिल्ली पहुंच गया और दिल्ली में घूमता रहा। दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर उसे एक बाबा मिले, जिनको उसने अपना गुरु बना लिया और उनके साथ डेरे में रहने लगा। 1984 में बाबा टोहाना आ गया औैर जलेबी की रेहड़ी लगाने लगा। इसके बाद उसने टोहाना के शक्ति नगर में आश्रम बना लिया और झाड़ फूंककर लोगों का इलाज करने लगा। बाबा की अनुयायियों में सबसे अधिक महिलाएं थीं। बाबा इनको चाय में नशीला पदार्थ पिलाता था और बाद में इलाज के बहाने उनके परिजनों को आश्रम में बैठने की बात कहकर महिलाओं को आश्रम के पिछले कमरे में ले जाता था, जहां वह उनसे नशे की हालत में दुष्कर्म कर उनकी वीडियो भी बनाता था।