![Delhi Riots 2020, Phone Call](https://hindi.legally-speaking.in/wp-content/uploads/2023/01/Phone-Calling-for-Jail-Mates-Delhi-Riots-2020-880x528.webp)
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने सोमवार को तिहाड़ जेल प्रशासन को शरजील इमाम सहित दिल्ली दंगों के आरोपियों को सप्ताह में तीन बार 5 मिनट से 7 मिनट तक फोन कॉलिंग की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया है। अदालत ने शरजील इमाम, उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, तस्लीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान और मीरान हैदर द्वारा दायर 7 याचिकाओं का निस्तारण करते हुए यह निर्देश पारित किया है। ये सभी दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश में आरोपी हैं और वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) अमिताभ रावत ने शरजील इमाम, उमर खालिद, शिफा उर रहमान, गुलफिशा फातिमा, अतहर खान, तसलीम खान और मीरान हैदर की ओर से दायर आवेदन को स्वीकार करते हुए कहा कि “वर्तमान आवेदनों को निदेशों के साथ निस्तारित किया जाता है। तिहाड़ जेल अधीक्षकों को उक्त अभियुक्तों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ सप्ताह में तीन बार बातचीत करने के लिए पांच मिनट के लिए उक्त कैदी टेलीफोन कॉल की सुविधा प्रदान करने के लिए कहा।
अदालत ने आदेश की प्रति डीजी (जेल) को भेजने का भी निर्देश दिया, ताकि संबंधित जेल अधीक्षकों को सूचना और अनुपालन के लिए भेजा जा सके। तिहाड़ जेल प्रशासन ने आरोपियों की आचरण रिपोर्ट दायर की थी। तिहाड़ जेल अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार, शिफा-उर-रहमान, शारजील इमाम, उमर खालिद, मीरान हैदर, तस्लीम अहमद और अतहर खान नाम के आवेदकों का आचरण संतोषजनक पाया गया, जबकि आवेदक गुलफिशा फातिमा को चेतावनी दी गई थी। वहीं तिहाड़ जेल प्रशासन ने अपने जवाब में कहा था कि दिल्ली जेल नियमावली, 2018 के नियम 631 और पीएचक्यू के सर्कुलर दिनांक 02.09.2022 के तहत उक्त कैदी सप्ताह में एक बार फोन कर सकते हैं।