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पटियाला हाउस कोर्ट ने पीएफआई के तीन नेताओं की जमानत अर्जी खारिज की

PFI BAN, Patiala House

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के तीन नेताओं की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के तीन आरोपी मोहम्मद इलियास ,मोहम्मद परवेज और अब्दुल मुकीत की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

ईडी ने इन सभी आरोपियों पर मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया है।पीएफआई पर 28 सितंबर 2022 को लगाए गए राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध से पहले बड़े पैमाने पर छापेमारी के दौरान कई राज्यों में बड़ी संख्या में कथित पीएफआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया और गिरफ्तार किया गया था।

इसके बाद सरकार ने यूएपीए के तहत पीएफआई और उसके कई सहयोगी संगठनों पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसा माना जाता है कि पीएफआई के नेताओं ने भारतीय कानूनों का फायदा उठाने के उद्देश्य से जमानत की अर्जी लगाई थी लेकिन निचली अदालत ने तीनों की अर्जी खारिज कर दीं।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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