केरल के कोच्चि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मलयाली अभिनेता विजय कुमार कोआत्महत्या के प्रयास के 13 साल पुराने मामले में बरी कर दिया है। मामला यह था कि 11 फरवरी 2009 को थ्रिक्करा सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 25 लाख रुपये की जबरन बसूली के आरोप में विजय कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसी दौरान उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष विजयकुमार के अपराध को स्थापित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर सका। मामले में पुलिस अधिकारियों के अलावा दो गवाहों के बयान विजयकुमार के पक्ष में थे। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा चश्मदीद गवाह के रूप में पेश किए गए स्वतंत्र गवाह के बयान विश्वसनीय नहीं था।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 11 फरवरी 2009 को सहायक आयुक्त कार्यालय में सर्किल इंस्पेक्टर के नेतृत्व में पूछताछ के दौरान, विजयकुमार ने पास में मौजूद पुलिसकर्मी को धक्का दिया और कमरे में एक पेपर कटर से अपने हाथ की नस काट कर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उनके खिलाफ पुलिस के आधिकारिक कर्तव्य में बाधा डालने और आत्महत्या का प्रयास करने का अभियोग पंजीकृत था। इससे पहले एक निचली अदालत ने विजयकुमार के खिलाफ 25 लाख रुपये फिरौती का मामला भी खारिज कर दिया था।