
1984 सिख विरोधी दंगे से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत 4 अगस्त को दोपहर 3 बजे फैसला सुनाएगी। मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि प्रथम दृष्टया यह बात सामने आई है कि इन दंगों में जगदीश टाइटलर की भूमिका थी। अपनी इस दलील के जरिए सीबीआई ने कांग्रेस नेता की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया है। वही टाइटलर के वकील ने कहा टाइटलर ने हमेशा जांच में सहयोग किया है, उन्होंने किसी को प्रभावित नही किया हैं। टाइटलर के वकील ने यह भी कहा सीबीआई ने कभी मुझको गिरफ्तार नहीं किया, सैकड़ों बार मैंने जांच के दौरान विदेश यात्रा किया है।
टाइटलर के वकील ने कहा कि टाइटलर को कई स्वास्थ्य समस्या भी है, बाई पास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, डाईबेटिस है, दो बार कोरोना हुआ, मेन्टल हेल्थ की भी दिक्कत है।
सीबीआई ने जगदीश टाइटलर द्वारा लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा जो गवाह सामने आए है उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई है। सीबीआई ने कहा है कि अगर जगदीश टाइटलर को जमानत दी जाती है तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो गवाहों को प्रभावित करें।
दरअसल यह पूरा मामला साल 1984 में सिख विरोधी दंगों के वक्त 3 लोगों की हत्या से जुड़ी हुई है। उस दौरान एक गुरुद्वारे में भी आग लगा दी गई थी। 20 मई को सीबीआई ने इस मामले में आरोपपत्र दायर की थी। जगदीश टाइटलर पर आरोप है कि केंद्रीय मंत्री ने 1 नवंबर 1984 को पूलबंगश गुरुद्वारे में भीड़ को उकसाया था।