
दिल्ली की एक अदालत ने पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी मामले में टीएमसी नेता अणुब्रत मंडल के पूर्व अंगरक्षक और मवेशियों के संबंध में भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में सह-अभियुक्तों द्वारा दायर दो अलग-अलग अंतरिम जमानत अर्जियों पर बुधवार को सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा है।
विशेष न्यायाधीश रघुबीर सिंह ने दोनों जांच एजेंसियों को नोटिस जारी किया और उन्हें मामले में सहगल हुसैन द्वारा दायर आवेदनों पर 2 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
न्यायाधीश ने कहा, “इन जमानत अर्जियों की सूचना दो नवंबर के लिए सीबीआई और ईडी मामलों के संबंधित आईओ को दी जाए।”
ईडी ने कोलकाता में सीबीआई की प्रथम सूचना रिपोर्ट के बाद सतीश कुमार, जो उस समय बीएसएफ कमांडेंट थे, के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि तृणमूल कांग्रेस नेता, कुमार, अन्य लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों के साथ, करोड़ों रुपये के पशु तस्करी रैकेट में शामिल थे।