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पटियाला हाउस के होटल मिलन समारोह में ‘आइटम डांस’, अब हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज से मांगी रिपोर्ट

Delhi High Court

दिल्ली हाई कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में हुए ‘होली मिलन’ समारोह के दौरान ‘आइटम डांस’ कराने पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। हाई कोर्ट ने तल्ख़ टिप्पणी करते हुए कहा कि यह कानूनी पेशे के उच्च नैतिक मानकों के खिलाफ है और इससे न्यायिक संस्थान की छवि को धूमिल किया गया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में डिस्ट्रिक्ट जज को जल्द से जल्द इस मामले की गई करवाई की रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। दरसअल बताया जा रहा है कि यह समारोह नई दिल्ली बार एसोसिएशन की तरफ से कराया गया था। इस समारोह का एक वीडियो तेजी से सोशल वीडियो पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में प्रोफेशनल डांसर को बॉलीवुड गानों में नाचते हुए दिख रही है।अब इन्हीं वीडियो का संज्ञान लेते हुए कोर्ट मे मामले में रिपोर्ट तलब की है।

हाईकोर्ट ने प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, पटियाला हाउस कोर्ट को कहा कि तीन दिनों के अंदर नई दिल्ली बार एसोसिएशन को कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे और करवाई की रिपोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में देंगे।

इसके अलावा, यह भी निर्देश दिया गया है कि जब भी कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन किसी कार्यक्रम के लिए अनुमति लेता है तो अपने सभी कार्यक्रमों से कोर्ट को अवगत कराया जाए।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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