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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायायलय ने प्रशासन को मीरवाइज उमर फारूक की याचिका पर जवाब देने का आखिरी मौका दिया

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक द्वारा उनके आंदोलन पर प्रतिबंध के संबंध में दायर एक याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को “अंतिम और अंतिम अवसर” दिया है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 6 मार्च तय की है।

न्यायमूर्ति वसीम सादिक नरवाल ने मीरवाइज की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह की मोहलत देने के सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए जोर दिया कि यह “अंतिम और अंतिम अवसर” होगा।

2 फरवरी को, अदालत ने प्रशासन को 19 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। इस बीच, मीरवाइज ने उल्लेख किया कि अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद ने शुक्रवार और अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यक्रमों पर उन पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारणों के बारे में पूछताछ करने के लिए जिला अधिकारियों से संपर्क किया था।

फारूक ने कहा “सितंबर 2023 में चार साल की मनमानी घर हिरासत से मेरी रिहाई के बाद, मुझे केवल जामिया मस्जिद में लगातार तीन शुक्रवार की सभाओं में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। तब से, मुझे शुक्रवार को जामिया मस्जिद में जाने या किसी अन्य मस्जिद में मीरवाइज के रूप में धार्मिक सभाओं में वफादार लोगों को संबोधित करने से रोका गया है, ”

ऐतिहासिक जामिया मस्जिद की प्रबंध संस्था अंजुमन द्वारा प्रतिबंधों के पीछे के कारणों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने अधिकारियों की देरी की रणनीति पर निराशा व्यक्त की।

मीरवाइज ने अधिकारियों के दृष्टिकोण पर चिंता व्यक्त की क्योंकि रमज़ान का उपवास महीना करीब आ रहा था और “मीरवाइज के रूप में मेरे लिए कई धार्मिक कार्यक्रमों और सभाओं की योजना बनाई गई है।”

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About the Author: Yogdutta Rajeev

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