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तुनिशा शर्मा केस: शीजान खान को झटका, कोर्ट ने ज़मानत अर्जी की खारिज

तुनिशा शर्मा केस

तुनिशा शर्मा केस में आरोपी शीजान खान को मुम्बई की वसई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शिजान खान की ज़मानत याचीका खारिज कर दी है।

कोर्ट ने शिजान खान की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि तुनिशा शर्मा और शिजान खान का पिछले साल 15 दिसंबर 2022 को ब्रेकअप हुआ था, दोनों के बीच में प्यार था। शिजान ख़ान के बाहर आने से गवाहों पर असर पड़ सकता है। ऐसे में शिजान खान की जमानत याचिका खारिज की जाती है।

दअरसल मामले की सुनवाई के दौरान तुनिषा शर्मा के वकील और मुंबई पुलिस के वकील ने शीजान खान की जमानत का विरोध किया था। मुम्बई पुलिस ने कहा था कि शिजान को जमानत नही मिलनी चाहिए साथ ही उसकी जमानत याचिका खारिज करने की मांग की। वही शीजान के तरफ से वकील शैलेंद्र मिश्र और तुनिषा शर्मा के परिवार की तरफ से वकील तरुण अदालत में पेश हुए थे।

शीजान खान के वकील शैलेंद्र मिश्रा ने अदालत में कहा था कि तुनिषा शर्मा की आत्महत्या में शीजान खान का कोई भी रोल नहीं है। 24 दिसंबर तक तुनिषा और शीजान ने एक साथ शूट किया। शिजान के वकील ने अदालत में दावा किया था की टिंडर ऐप पर तुनिषा ने खुद का प्रोफाइल बनाया था।अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया था।

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About the Author: Meera Verma

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