ENGLISH

बिहार जहरीली शराब कांड: SIT जांच की मांग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

बिहार जहरीली शराब कांड

बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से लोगों की हुई मौत की जांच एसआईटी से कराने की मांग वाली याचीका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएं। हाईकोर्ट के पास भी इस मामले में एसआईटी जांच, मुआवजा, अवैध शराब पर नेशनल प्लान समेत सभी मामलों में आदेश जारी करने का अधिकार है।

एनजीओ आर्यवर्त महासभा फाउंडेशन की तरफ से दायर याचिका में जांच के लिए एसआईटी गठन और पीड़ितों को उचित मुआवजे देने की मांग की गई है।

इसके साथ ही याचीका में देशभर में अवैध शराब के निर्माण, व्यापार और बिक्री को काबू करने को लेकर नेशनल एक्शन प्लान बनाने की भी मांग की गई है। दरसअल पिछले साल बिहार के छपरा जिले के मशरक और इसुआपुर थाना क्षेत्र में महज दो दिन के भीतर 30 से अधिक लोगों ने जहरीली शराब की वजह से जान गंवा दी थी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बिहार जहरीली शराब त्रासदी में अन्य जिलों में हुई अधिक मौतों के बारे में मौके पर जांच के लिए अपनी टीम को भेजा था।

Recommended For You

About the Author: Meera Verma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *