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अंबासमुद्रम हिरासत में यातना मामला: उच्च न्यायालय ने राज्य को विस्तृत जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने राज्य सरकार को अंबासमुद्रम हिरासत यातना मामले के पीड़ितों में से एक अरुणकुमार द्वारा दायर याचिकाओं पर विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

अरुणकुमार ने याचिका दायर कर कहा कि पुलिस ने झूठा मामला दर्ज कर और मदुरै के अंबासमुद्रम पुलिस स्टेशन में अवैध रूप से हिरासत में लेकर उनके साथ क्रूरतापूर्वक मारपीट की।
अरुणकुमार ने आरोप लगाया है कि उनके चार दांत टूट गए और सहायक पुलिस अधीक्षक बलवीर सिंह ने कुछ बंदियों के दांत भी उखाड़कर उन्हें प्रताड़ित किया और बाद में गार्डों ने उन्हें जेल में डाल दिया।

मामले की जांच फिलहाल सीबीसीआईडी ​​पुलिस कर रही है। घटना तब सामने आई जब पांच भाइयों ने खुलेआम सामने आकर सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर दिया।

हालाँकि, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 29 मार्च को राज्य विधानसभा को सूचित किया कि हिरासत में यातना के संदिग्ध बलवीर सिंह को निलंबित कर दिया गया है।
स्टालिन ने कहा था, “घटना की उचित जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।”

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About the Author: Neha Pandey

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