केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) को सबरीमाला मंदिर में कीटनाशक (पेस्टिसाइड) युक्त इलायची से बने ‘अरावण पायसम’ के प्रसाद कर तौर पर वितरण को तुरंत रोकने का आदेश दिया है। मंदिर के भक्तों को प्रसाद के रूप में ‘अरावना पायसम’ दिया जाता है। हाईकोर्ट ने पहले भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में ‘अरावना पायसम’ के परीक्षण का आदेश दिया था। प्राधिकरण की रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि सबरीमाला में अरावण बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इलायची में लगभग 14 प्रकार के कीटनाशक हैं। कोर्ट ने यह रिपोर्ट मिलने के बाद आदेश जारी किया है।
जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और पीजी अजित कुमार की खंडपीठ ने एक याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश जारी किया जिसमें आरोप लगाया गया था कि भक्तों को दी जाने वाली अरावण बनाने के लिए आपूर्ति की गई इलायची में कीटनाशक पाए गए थे।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सबरीमाला के खाद्य सुरक्षा अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अरावना जिसमें इलायची है और उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, अब वितरित नहीं किया जाता है। कोर्ट ने अरावना के सैंपल की फिर से जांच कराने का भी निर्देश दिया। अदालत ने आगे निर्देश दिया, “या तो मसाला बोर्ड के साथ चर्चा करने के बाद गुणवत्ता वाली इलायची के साथ अरवाना बनाया जाना चाहिए, या इलायची के बिना दलिया बनाया जा सकता है।” कोर्ट ने मामले की आगे की सुनवाई दो हफ्ते बाद तय की है।