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तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से बीआरएस विधायक बंदला कृष्ण मोहन रेड्डी को अयोग्य ठहराया

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने भारत राष्ट्र समिति के विधायक बंदला कृष्ण मोहन रेड्डी को 2018 विधानसभा चुनावों में गलत हलफनामा दाखिल करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीके अरुणा को गडवाल निर्वाचन क्षेत्र की,

विधायक घोषित कर दिया, क्योंकि वह चुनाव में उपविजेता रही थीं।

उच्च न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के कानूनी प्रकोष्ठ के एक सदस्य राम चंदर राव ने कहा, ”हम तेलंगाना उच्च न्यायालय के गडवाल से कृष्णमोहन रेड्डी के चुनाव को रद्द करने और डीके अरुणा को निर्वाचित

घोषित करने के फैसले का स्वागत करते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डीके अरुणा ने एक याचिका दायर की थी कि कृष्ण मोहन ने तथ्यों और सूचनाओं को छुपाया है।”
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कृष्ण मोहन रेड्डी पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और याचिकाकर्ता को लागत के रूप में 50,000 रुपये अतिरिक्त देने का आदेश दिया।

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About the Author: Neha Pandey

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